रेलवे ने यात्रियों से कहा है कि वे अपना 24 मार्च से 14 अप्रैल के बीच बनाया गया ई-टिकट कैंसिल न करें या करवाएं। इस अवधि के टिकट अपने आप कैंसिल हो जाएंगे और राशि सीधे आपके खाते में पहुंच जाएगी। जिन यात्रियों ने पर्सनल आईडी पर यह टिकट बनाए हैं, उनकी राशि 7 दिन के भीतर आईआरसीटीसी खाते में पहुंचा देगा। जबकि एजेंट के आईडी पर यदि यात्री का टिकट बना है, तब भी कैंसिलेशन अपने आप होगा और राशि एजेंट के खाते में पहुंचेगी। यह राशि यात्री एजेंट से ले सकेगा या अन्य कोई टिकट बनवाने पर एडजस्ट भी करवा पाएगा। आईआरसीटीसी के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की सहूलियत के लिए उन्हें यह ऑप्शन दिया गया है कि वे लॉक डाउन अवधि के बीच का ई-टिकट कैंसिल नहीं करेंगे, तब भी वह अपने आप कैंसिल हो जाएगा और पैसा यात्री के अकांउट में ट्रांसफर होगा। गौरतलब है कि रेलवे ने लॉकडाउन अवधि के दौरान बुक किए गए ई-टिकटों व विंडो टिकट को कैंसिल करने के लिए नियमों को शिथिल किया है।
काउंटर से ज्यादा बनते हैं ई-टिकट
यदि ई-टिकट का आंकड़ा देखा जाए, तो यह रेलवे स्टेशनों के रिजर्वेशन काउंटरों के मुकाबले कहीं ज्यादा होता है। भोपाल व हबीबगंज स्टेशनों के काउंटर से जहां क्रमश: 3000 से 3500 तक रिजर्व टिकट बनते हैं। वहीं ई-टिकट का आंकड़ा इससे दो गुना और उससे ज्यादा तक होता है।
बिना शुल्क एयर टिकट होगा री-शेड्यूल, कैंसिलेशन पर लगेगा चार्ज
यदि कोई यात्री लॉक डाउन अवधि यानी 24 मार्च से 14 अप्रैल के बीच बना अपना एयर टिकट री-शेड्यूल करवाना चाहता है, तो वह यह करवा सकेगा और उस पर किसी भी प्रकार का शुल्क भी नहीं लगेगा। लेकिन इसी टिकट को कैंसिल करवाया, तो उस पर चार्ज लगोगा। हालांकि री-शेड्यूल करवाया गया एयर टिकट समान दूरी के किसी अन्य डेस्टिनेशन के लिए है और उसका चार्ज कुछ ज्यादा भी है, तो वह चार्ज यात्री से नहीं लिया जाएगा। इस तरह की सहूलियत डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने यात्रियों को दी हैं।
इसी तरह जो यात्री अपना टिकट री-शेड्यूल नहीं करवाना चाहता है तो उसे सालभर का क्रेडिट टिकट भी दिया जाएगा। इसका आशय यह है कि यात्री अपना टिकट कैंसिल नहीं करवाना चाहता है, तो उसे एक साल की वैधता वाला क्रेडिट टिकट संबंधित एयरलाइन्स कंपनी देगी। इस क्रेडिट नोट या टिकट को यात्री जारी की गई तारीख से एक साल के भीतर उपयोग कर सकता है।
तो उसी दूरी की यात्रा कर सकेंगे
यात्री ने जिस दूरी का टिकट बुक किया था, उस दूरी की फिर से यात्रा करने पर संबंधित एयरलाइन्स कंपनी कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं ले सकेगी, लेकिन यात्रा का शहर बदलने पर संबंधित यात्री से डिफरेंस चार्ज जरूर लिया जाएगा।
पैसेंजर चार्टर में है प्रावधान
पिछले साल फरवरी के महीने में तत्कालीन एविएशन मिनिस्टर सुरेश प्रभु ने पैसेंजर चार्टर लागू किया था। उसके अनुसार ही यह नियम लॉक डाउन अवधि के टिकटों पर भी लागू होंगे।