भोपाल में 8 नए कोरोना संक्रमित पाए जाने पर उनके निवास स्थानों को कैंटोनमेंट एरिया घोषित किया गया है। इस स्थिति में संक्रमित के निवास स्थल के आसपास के 1 किलोमीटर एरिया पर आने-जाने पर निषेध होग, वहीं दो किमी क्षेत्र बफर जोन घोषित किया गया है। कलेक्टर तरुण पिथौडे ने शनिवार को पांच नए कैंटोनमेंट एरिया घोषित किए। बड़ बाली मस्जिद जहांगीराबाद क्षेत्र, टीटी नगर, पुलिस आवास क्षेत्र, चार ईमली क्षेत्र, 1250 अस्पताल के पास शिवाजी नगर, इन्द्र कॉलोनी, बाग उमराव, दूल्हा क्षेत्र के आसपास के एक किलोमीटर क्षेत्र को कैंटोनमेंट एरिया घोषित किया गया है। भोपाल में शनिवार को सुबह 5 और शाम को 3 अन्य कोरोना संक्रमण की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। शाम को स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव आईएएस पल्लवी जैन गोविल, अपर स्वास्थ्य संचालक वीणा सिन्हा और एक अन्य का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है।
अब ये क्षेत्र कैंटोनमेंट एरिया घोषित
पूर्व में जारी आदेश में विचित्र नगर प्रोफेसर कॉलोनी भोपाल, दुर्गा नगर सेमरा चांदबड़, अहाता रुस्तम खां श्यामला हिल्स तलैया, रहमानिया मस्जिद हिंद कन्वेंट स्कूल के पीछे ऐशबाग और फार्च्यून प्राइड कॉलोनी त्रिलंगा को पहले ही कैंटोनमेंट क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। शनिवार को बड़वाली मस्जिद, जहांगीराबाद, पुलिस लाइन टीटी नगर, चार इमली, 1250 शिवाजी नगर, इंद्रानगर और बाग उमराव दूल्हा भोपाल को क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। इन सबके निवास स्थल को एपिक सेंटर घोषित कर उसके आसपास के 1 किमी क्षेत्र को निषेध एरिया और 2 किमी को बफर जोन घोषित कर दिया गया है।
यहां के लोगों को 14 दिन क्वारैंटाइन
कलेक्टर तरुण पिथौडे ने बताया कि कैंटोनमेंट क्षेत्र से बाहर आने वाले व्यक्ति को स्कैनिंग कराना अनिवार्य होगा। साथ ही क्षेत्र के सभी व्यक्ति 14 दिन तक होम क्वारैंटाइन में होंगे। संक्रमित व्यक्ति के स्थल को इपिक सेन्टर घोषित कर उसके आसपास के 50 घरों में स्क्रीनिंग की जाएगी। कैंटोनमेंट एरिया में स्वास्थ्य विभाग द्वारा रैपिड रिस्पांस टीम और मेडिकल मोबाइल यूनिट काम करेगी। क्षेत्र के सभी लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। किसी भी व्यक्ति को सर्दी, खांसी, बुखार होने पर तुरंत सूचना देना अनिवार्य होगा। पॉजिटिव के संपर्क वाले लोगों और उसके आसपास के क्षेत्र के लोगों को 14 दिन तक होम क्वारैंटाइन कर प्रतिदिन फॉलोअप लिया जाएगा। हैंड हाइजीन और पर्सनल हाईजीन के प्रोटोकाल का पालन करना अनिवार्य होगा। नगर निगम निषेध क्षेत्र को सैनिटाइज करके रास्तों को सील करने की कार्रवाई करेगा।